सहायक अध्यापक भर्ती निर्देश के खिलाफ अपील खारिज
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीनियर पदों की भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूरी करने तथा नए सत्र में अध्यापकों की तैनाती करने के एकल न्यायपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के आदेश पर यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि प्रश्नगत आदेश पर हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या की खण्डपीठ ने आलोक कुमार दीक्षित की विशेष अपील पर दिया है। एकल न्यायपीठ ने कहा था कि प्राइमरी शिक्षा मूल अधिकार में शामिल है। अध्यापकों के हजारों पद खाली हैं। यह राज्यहित में है कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं।
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